नई दिल्ली (एडीएनए)।
डीजीसीए ने नया नियम लागू कर हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत दी है। अब फ्लाइट का टिकट कैंसिल कराने में दिक्कत नहीं होगी। 24 घंटे में आप नाम में सुधार कर सकते हैं और 21 दिन के अंदर अपना रिफंड ले सकते हैं।
डीजीसीए के अनुसार अगर आपने किसी फ्लाइट की टिकट बुक कराई है और तारीख, नाम या डिटेल में कोई और गलती हो गई है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए डीजीसीए ने यात्रियों को राहत के लिए नया रिफंड और बुकिंग सुधार नियम लागू किया है। नए नियमों से यात्रियों को अब रिफंड में कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। डीजीसीए ने 30 नवंबर तक नए नियमों पर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, इसके बाद यह नए नियम लागू हो जाएंगे।